नर्सरी दाखिला: HC फैसले के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई मंजूर

नर्सरी दाखिला: HC फैसले के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई मंजूर

नर्सरी दाखिला: HC फैसले के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई मंजूर नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नर्सरी दाखिलों के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिलों पर लागू नहीं होगा।

न्यायाधीश एचएल दत्तू और दीपक मिश्रा की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन सोशल जस्टिस द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले केा चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

गैर सरकारी संगठन का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अशेाक अग्रवाल ने अदालत से कहा कि उच्च न्यायालय ने यह कहकर कि आरटीई अधिनियम केवल छह से 14 साल के बच्चों के दाखिलों के मामले में लागू होता है और नर्सरी दाखिलों पर लागू नहीं होता है, कानून की व्याख्या में गलती की है। गैर सरकारी संगठन ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कह कर स्पष्ट रूप से कानून में गलती की है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों का अधिकार अधिनियम की धारा 13 केवल छह से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों के दाखिलों के मामले में ही लागू होती है और यह गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में छह साल से नीचे के बच्चों के दाखिलों में लागू नहीं होती।

याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 13 को नर्सरी दाखिलों में निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा स्क्रीनिंग की धड़ल्ले से अपनाई जा रही प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था जिसके चलते उच्च न्यायालय में याचिकाओं की बाढ़ आ गई थी। इस शरारत को दुरुस्‍त करने के लिए उपरोक्त प्रावधान शामिल किया गया था। (एजेंसी)

First Published: Friday, July 12, 2013, 12:31

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