नर्सरी दाखिला: उम्र संबंधी अर्जी पर सुनवाई आज

नर्सरी दाखिला: उम्र संबंधी अर्जी पर सुनवाई आज

नर्सरी दाखिला:  उम्र संबंधी अर्जी पर सुनवाई आजनयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय के आज उस याचिका पर सुनवाई करने की संभावना है जिसमें एक निजी स्कूल द्वारा अपनी नर्सरी कक्षाओं में दाखिले के लिए बच्चों की अधिकतम आयु चार साल तय किए जाने के फैसले को चुनौती दी गयी है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिक्षा निदेशालय की एक अधिसूचना में नर्सरी में दाखिला के लिए न्यूनतम तीन साल की उम्र तय की गयी है और गैरसहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर उम्र की कोई उपरी सीमा तय करने से स्पष्ट रूप से रोक लगायी गयी है।

वकील अशोक अग्रवाल के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया है कि रोहिणी स्थित सचदेवा पब्लिक स्कूल की दाखिला विवरणिका में कहा गया है कि तीन साल की उम्र पूरी कर चुके और चार साल से कम उम्र के बच्चे नर्सरी में प्रवेश के हकदार होंगे। याचिका में स्कूल के इस फैसले को अवैध और मनमाना बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की गयी है।

यह याचिका पंकज कुमार नामक एक ड्राइवर ने दाखिल की है। कुमार ने आरोप लगाया कि स्कूल ने उनके बेटे का आवेदन इस आधार पर स्वीकार करने से इंकार कर दिया कि 31 मार्च को वह चार साल से अधिक का हो जाएगा। (एजेंसी)

First Published: Friday, January 11, 2013, 08:57

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