Last Updated: Friday, December 21, 2012, 21:37
अपराध सिद्ध होने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत दो साल की जेल का प्रावधान।ज़ी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने न्यायाधीश जय थरेजा की अदालत में दायर की शिकायत।नई दिल्ली : ज़ी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायाधीश जय थरेजा की अदालत में नवीन जिंदल एवं 16 अन्य के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। अदालत ने शिकायत पर विचार करने के लिए तीन जनवरी की तिथि मुकर्रर की है।
ज़ी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी के वकील विजय अग्रवाल ने बताया,‘मेरे मुवक्किल ज़ी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने आपराधिक मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 499 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। मामले में अपराध सिद्ध होने पर आईपीसी की धारा 500 के तहत दो वर्षों की जेल की सजा का प्रावधान है।’
उन्होंने कहा, ‘शिकायत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा की अदालत में दर्ज कराई गई है। न्यायाधीश ने हमारी दलीलों को सुना और शिकायत पर संज्ञान लेने के संबंध में आदेश जारी करने के लिए तीन जनवरी की तारीख तय की।’
अग्रवाल ने कहा,‘इसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो अदालत मेरे मुवक्किल के साक्ष्यों पर गौर करेगी और इसके बाद अदालत इन आरोपी व्यक्तियों को तलब कर सकती है। आरोपियों को आगे मानहानि के मामले में सुनवाई का सामना करना होगा। दोष साबित होने पर इस मामले में दो साल की सजा का प्रावधान है।’
आपराधिक मानहानि का मुकदमा नवीन जिंदल सहित 17 लोगों के खिलाफ दायर हुआ है।
आज एक अलग घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस ने ज़ी के दोनों संपादकों सुधीर चौधरी एवं समीर अहलूवालिया से आवाज के नमूने जबरन लेने और ट्रांस्क्रिप्ट से वाक्य पढ़ाने की कोशिश की जिसे दोनों संपादकों ने अपनी वकील की सलाह पर नकार दिया।
अग्रवाल ने कहा कि कोलगेट घोटाले के खुलासे से जुड़े एक मामले में चौधरी एवं अहलूवालिया को गलत तरीके से फंसाया गया है। इस कोयला घोटाला में कांग्रेस सांसद एवं उद्योगपति नवीन जिंदल शामिल हैं। दोनों संपादकों ने कोलगेट पर जारी मीडिया कवरेज को रोकने के जिंदल के प्रयासों का खुलासा किया था। जिंदल ने 100 करोड़ रुपए के विज्ञापन अनुबंध के जरिए कोलगेट पर दिखाई जाने वाली खबरों को रोकने की कोशिश की थी।
First Published: Friday, December 21, 2012, 21:37