नवीन जिंदल के खिलाफ शिकायत की जांच के निर्देश, Court directs police to investigate complaint against Naveen Jindal

नवीन जिंदल के खिलाफ शिकायत की जांच के निर्देश

नई दिल्ली : एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी की मानहानि शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया है। चौधरी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उनकी छवि खराब करने के लिए गलत आरोप लगागए गए थे।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने तुगलक रोड थाने के प्रभारी (एसएचओ) को जिंदल और उनकी कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लि. (जेएसपीएल) के उन 16 अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया है जिनके खिलाफ चौधरी ने आरोप लगाए हैं।

अदालत ने कहा,‘यह ध्यान में रखते हुए कि 17 आरोपियों में से 15 लोग इस अदालत यानी तुगलक रोड थाना के न्याय क्षेत्र से बाहर रहते हैं और अपराध दंड संहिता की धारा 202 में दिए गए कानून के अनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि तुगलक रोड थाना के प्रभारी या उनके डिप्टी शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करेंगे।’

अदालत ने कहा कि थाना प्रभारी सभी प्रतिवादियों की भूमिका की जांच करेंगे। अदालत ने चार हफ्तों के अंदर पुलिस को जांच रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

अदालत ने पुलिस को संबंधित बैठकों और ब्राडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के उन दस्तावेजों को जब्त करने का भी आदेश दिया है जो शिकायतकर्ता (चौधरी) की सदस्यता समाप्त किए जाने और संगठन के कोषाध्यक्ष पद से हटाने से जुड़े हुए हैं।

इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

वकील विजय अग्रवाल के जरिए दाखिल शिकायत में चौधरी ने आरोप लगाया था कि जिंदल और उनकी कंपनी के अधिकारियों ने ‘जानबूझकर गलत’ बयान दिए और कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए जबरन वसूले जाने का प्रयास करने के आरोप में ‘गलत मुकदमा’ दर्ज कराया।

इसके साथ ही यह आरोप भी लगाया गया था कि उनके खिलाफ एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाकर उनकी छवि खराब की गई। (एजेंसी)


First Published: Tuesday, January 15, 2013, 19:29

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