Last Updated: Wednesday, July 17, 2013, 10:22
ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली : दुष्कर्म सरीखे गंभीर अपराधों में शामिल नाबालिगों (किशोरों) की उम्र सीमा घटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। यह सुनवाई नाबालिग की उम्र सीमा घटाकर 18 से 16 साल करने को लेकर है।
गौर हो कि दिल्ली दुष्कर्म कांड में एक आरोपी के नाबालिग होने पर इस मांग ने जोर पकड़ी कि कोई किशोर ऐसे जघन्य अपराध में शामिल हो तो उसके खिलाफ सामान्य आरोपी की तरह सामान्य अदालत में ही मुकदमा चलना चाहिए। यह भी मांग उठी कि कानून में तय किशोर अपराधी की उम्र 18 से घटाकर 16 कर दी जाए। इस बारे में न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है। यह फैसला दूरगामी परिणाम वाला होगा, क्योंकि साल 2000 में किशोर न्याय कानून को संशोधन कर किशोर अपराधी की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 की गई थी। यानी 18 साल से कम उम्र के आरोपी को तीन वर्ष से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती और न ही सामान्य जेल में रखा जा सकता है।
उधर, केंद्र सरकार ने गंभीर अपराधों में शामिल किशोरों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का लाभ न देने और किशोर अपराधियों की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 करने का विरोध किया है। सरकार की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि दिल्ली गैंगरेप जैसी एक-दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के आधार पर कानून में संशोधन कर किशोर अपराधी की उम्र सीमा घटाना ठीक नहीं होगा।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने गंभीर अपराधों में संलिप्त किशोरों का ट्रायल सामान्य अपराधियों के साथ चलाए जाने और किशोर अपराधी की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 करने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए यह दलील दी थी। दिल्ली गैंगरेप में नाबालिग आरोपी द्वारा सबसे ज्यादा क्रूरता करने की खबरें आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आठ याचिकाएं दाखिल हुई। इनमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को निरस्त करने की मांग की गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों में शामिल किशोरों का ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में न होकर सामान्य अपराधियों के साथ सामान्य अदालतों में किया जाए। मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बीते हफ्ते इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
सिद्धार्थ लूथरा ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता कानून में संशोधन का आधार और कारण नहीं दे पाए हैं। एक-दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होने पर कानून में संशोधन कर किशोर अपराधी के लिए तय उम्र सीमा घटाना ठीक नहीं है। उन्होंने अपराधों का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि किशोरों के अपराध में शामिल होने की घटनाओं में मामूली बढ़ोतरी हुई है। लूथरा ने यह भी कहा कि 1989 के अंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण घोषणापत्र को भारत ने दिसंबर, 1992 में स्वीकार किया और उसी के आधार पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया। उन्होंने इस घोषणापत्र और कानून की विभिन्न धाराओं का हवाला देते हुए कहा कि इन्हें बच्चों के संरक्षण और देखभाल के उद्देश्य से बनाया गया है। घोषणापत्र और कानून दोनों में ही नाबालिग उम्र सीमा 18 वर्ष है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने गंभीर अपराधों में शामिल किशोरों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का लाभ न देने की दलीलें दीं। कुछ लोगों ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अधिकतम तीन वर्ष तक ही सजा दिए जाने के प्रावधान का भी विरोध किया।
First Published: Wednesday, July 17, 2013, 10:22