Last Updated: Monday, June 18, 2012, 22:08
सागर (मप्र) : मध्य प्रदेश में सागर के खुरई की एक अदालत ने सोमवार को निर्मल बाबा की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। खुरई के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एसपी यादव ने निर्मल बाबा की ओर से पेश अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मुद्दा जनता से जुडा है इसलिए उनको अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित नहीं होगा।
निर्मल बाबा की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय के वकील बीपी गुलाटी, जबलपुर से आए दिनेश श्रीवास्तव और स्थानीय वकील प्रमोद सिंह तौमर ने अदालत के समक्ष दलील दी कि जिस व्यक्ति ने बाबा के खिलाफ परिवाद पेश किया है वह उन्हें जानता तक नहीं है और बाबा एक मशहूर व्यक्ति हैं तथा वह फरार नहीं हो सकते। लेकिन अदालत ने इन तर्को को स्वीकार नहीं किया और उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि बीना निवासी सुरेन्द्र विश्वकर्मा के एक परिवाद पत्र पर बीना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आर.के.देवलिया ने एक जून को निर्मल बाबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें 25 जून को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। (एजेंसी)
First Published: Monday, June 18, 2012, 22:08