Last Updated: Friday, May 25, 2012, 23:56
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को उस याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया जिसमें टेलीविजन चैनलों को स्वयंभू बाबा निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा के कार्यक्रम प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई है क्योंकि यह कार्यक्रम कथित रूप से अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने एक व्यढक्ति की याचिका पर सरकार से 17 जुलाई तक जवाब देने को कहा। अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि बाबा के कार्यक्रम प्रसारित करके टेलीविजन चैनल अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं।
वकील पुष्पेंदू शुक्ला के जरिए याचिका दाखिल करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित होने वाले बाबा के कार्यक्रम ‘थर्ड आई आफ निर्मल बाबा’ को सभी कार्यक्रमों से ज्यादा टीआरपी मिली है। इसके बाद से चैनल इस कार्यक्रम के बारे में लगातार विज्ञापन प्रसारित कर रहे हैं। अदालत ने टीएएम मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथारिटी को भी नोटिस जारी कर मामले पर सुनवाई की अगली तारीक तक जवाब देने को कहा है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके परिवार के सदस्य भी इस अंधविश्वास के शिकार बन चुके हैं। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस तरह के कार्यक्रम और इनके विज्ञापन प्रसारित करने से रोके। न्यायमूर्ति सांघी ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई मुकर्रर की। (एजेंसी)
First Published: Friday, May 25, 2012, 23:56