Last Updated: Wednesday, May 16, 2012, 19:19
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोगों को चमत्कारी उपचार का झांसा देने वाले निर्मल बाबा के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए दायर एक याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर निर्मल बाबा के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ए.के जैन की ओर से दायर याचिका पर जवाब मांगा है।
इसके अलावा न्यायालय ने निवेदक से उनकी याचिका में निर्मलजीत सिंह नरुला उर्फ निर्मल बाबा को भी एक पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। वकील सुग्रीव दूबे के जरिए दायर कराई गई याचिका में जैन ने निर्मल के खिलाफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट (डीएमआरओए) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए न्यायालय से आदेश मांगा है।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, May 17, 2012, 00:49