Last Updated: Tuesday, May 1, 2012, 03:27
गाजियाबाद: वर्ष 2008 में हुए आरूषि तलवार एवं नौकर हेमराज की हत्या के मामले में आरोपी दंत चिकित्सक नूपुर तलवार को दूसरी रात भी जेल में बितानी होगी क्योंकि एक स्थानीय अदालत ने आज उनके जमानत संबंधी आवेदन पर अपना आदेश कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एस लाल ने नूपुर के जमानत संबंधी आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रखने का ऐलान करने से पहले आरोपी के वकील और सीबीआई दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सीबीआई ने नूपुर की जमानत का विरोध किया है।
नूपुर का अंतरिम जमानत का आवेदन कल खारिज होने के बाद उन्हें जेल भेजा गया था। उन्हें फिर से डासना जेल भेज दिया जाएगा।
उनके वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं हैं और उनके विज्ञान आधारित परीक्षणों जैसे लाई डिटेक्शन और पॉलीग्राफ टेस्ट में भी उनके खिलाफ कुछ नहीं पाया गया।
वकील के अनुसार, घटना स्थल पर मिले उंगलियों के निशान भी नूपुर की उंगलियों के निशान से मेल नहीं खाते। उन्होंने तर्क दिया कि नूपुर के पति और सह आरोपी राजेश तलवार को जमानत दी जा चुकी है इसलिए उन्हें भी समानता के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए।
वकील ने यह भी कहा कि नूपुर एक महिला हैं और इसलिए भी उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। बहरहाल, सीबीआई के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राजेश तलवार को नियमित जमानत नहीं मिली है बल्कि उनकी जमानत की समीक्षा की जा रही है। इसलिए समानता का सवाल ही नहीं उठता।
तलवार दंपती की 14 वर्षीय बेटी आरूषि और उनके नौकर हेमराज की मई 2008 में उनके नोयडा स्थित फ्लैट में हत्या कर दी गई थी।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 2, 2012, 00:24