न्यायाधीश को हटाने का आग्रह कोर्ट में खारिज

न्यायाधीश को हटाने का आग्रह कोर्ट में खारिज

न्यायाधीश को हटाने का आग्रह कोर्ट में खारिजनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को को वह आग्रह खारिज कर दिया जिसमें आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के पद पर न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि पीठ के लिए पदोन्नति के दौरान उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था।

न्यायमूर्ति आफताब आलम की अगुवाई वाली पीठ ने उस याचिकाकर्ता पर 50,000 रूपये का जुर्माना भी किया जिसने न्यायाधीश की नियुक्ति रद्द करने की मांग की थी।

यह आदेश उच्चतम न्यायालय ने एम मनोहर रेड्डी की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि न्यायमूर्ति रमन्ना की नियुक्ति असंवैधानिक और अवैध थी।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि न्यायमूर्ति रमन्ना को जब उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था तब वह 1981 में हुए सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने और दंगा फैलाने के एक मामले में भगोड़े अपराधी थे। वर्ष 1981 में रमन्ना नागाजरुन विश्वविद्यालय के छात्र थे।

न्यायमूर्ति रमन्ना को 27 जून 2000 को आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया था। (एजेंसी)

First Published: Monday, February 4, 2013, 13:16

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