Last Updated: Saturday, January 14, 2012, 09:31
मुंबई: वर्ष 2006 के एक हिट एंड रन मामले में दोषी ठहराए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखने और जमानत रद्द किए जाने के बावजूद एलिस्टर परेरा ने अब तक आत्मसमर्पण नहीं किया है।
मुंबई पुलिस ने बताया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली है इसलिए वह परेरा को गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस उपायुक्त प्रताप दिघावकर ने कहा ‘आदेश की प्रति पुलिस को मिलने के बाद ही हम कार्रवाई कर सकते हैं।’’ परेरा की वकील मंजुला राव से प्रतिक्रिया के लिए संपर्क नहीं हो पाया।
12 नवंबर 2006 को शराब के नशे में तेज रफ्तार से कार चलाते हुए सात लोगों को कुचल कर मार डालने के मामले में मुंबई के व्यवसायी परेरा को बंबई हाईकोर्ट ने 2007 में दोषी ठहराया था और उसे तीन साल की सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को इस फैसले को बरकरार रखा लेकिन कहा अपराध को देखते हुए सजा बहुत कम है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि परेरा की सजा इसलिए नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इसे चुनौती नहीं दी है।
न्यायालय ने परेरा की जमानत रद्द कर उसे हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई शेष सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
निचली अदालत ने परेरा को छह माह की सजा सुनाई थी लेकिन हाईकोर्ट ने इसे बढ़ा कर तीन साल कर दिया था और परेरा को पांच लाख रूपये जुर्माने की सजा भी सुनाई थी।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, January 14, 2012, 15:02