पाक हिंदुओं को शरण क्‍यों नहीं: कोर्ट - Zee News हिंदी

पाक हिंदुओं को शरण क्‍यों नहीं: कोर्ट



नई दिल्‍ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने 151 हिंदुओं को शरण नहीं देने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उनके तीर्थयात्रा संबंधी वीजा की अवधि समाप्त हो गई है, जिसके कारण उन्हें अपने देश लौट जाने के लिए कहा गया है। लेकिन इन हिंदुओं ने सरकार से शरण मांगी है।

 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सीकरी एवं न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने इस बारे में विदेश मंत्रालय तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है और उनसे 29 फरवरी, 2012 तक अपना पक्ष दाखिल करने को कहा है।

 

न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह तब तक इन 151 पाकिस्तानी हिन्दुओं को उनके देश न भेजे जब तक कि इस मामले में उसका फैसला नहीं आ जाता। न्यायालय ने यह आदेश अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में न्यायालय से इन 151 हिन्दुओं को शरण देने या उन्हें भारत में रहने देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

 

याचिका में कहा गया है कि पिछले साल अलग-अलग दलों में 151 पाकिस्तानी हिन्दू एक माह के तीर्थयात्रा वीजा पर भारत पहुंचे, जिसे इस्लामाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जारी किया था। वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी इस सम्बंध में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि इन लोगों को पाकिस्तान भेजा जाता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है।

(एजेंसी)

First Published: Thursday, December 22, 2011, 08:50

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