Last Updated: Monday, April 30, 2012, 16:13
नई दिल्ली : इतालवी जहाज ‘एनरिका लेक्सी’ को छोड़े जाने की मांग करने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इटली की सरकार से जवाब तलब किया। गौरतलब है कि ‘एनरिका लेक्सी’ के दो रक्षकों ने दो भारतीयु मछुआरों- जेलस्टाइन और बिंकी की बीते फरवरी महीने में कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी।
न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा और न्यायमूर्ति एचएल गोखले की पीठ ने जहाज के मालिक ‘डॉल्फिन टैंकर्स’ की याचिका पर कल सुबह साढ़े 10 बजे तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उच्चतम न्यायालय ने इटली से कल सुबह साढ़े 10 बजे तक अपना जवाब दायर करने को कहा है।
इससे पहले, दो घंटे लंबी चली बहस के दौरान उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार पर इसके लिए सवाल उठाया कि उसने उस समझौते का विरोध क्यों नहीं किया जो मारे गए मछुआरों और इतालवी जहाज के मालिकों के बीच हुआ । कहा जा रहा है कि जहाज के मालिक ने पीड़ितों के परिवार को एक-एक करोड़ रुपये दिए। समझौते का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि यह भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक चुनौती है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
(एजेंसी)
First Published: Monday, April 30, 2012, 21:43