Last Updated: Friday, July 20, 2012, 19:48

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले के चश्मदीद रहे तुलसीराम प्रजापति की कथित तौर पर मुठभेड़ में मौत के मामले में जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को दो और सप्ताह का समय दिया।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को इससे आगे और समय नहीं दिया जाएगा। एजेंसी को 14 अगस्त तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले एजेंसी को 30 जुलाई तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने तुलसीराम प्रजापति की मां नर्मदा बाई की अपील पर अप्रैल, 2011 में मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। नर्मदा बाई ने आरोप लगाया था कि गुजरात पुलिस ने उनके बेटे को इसलिए मार दिया क्योंकि वह नवंबर, 2005 में सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी को मारे जाने की घटना का अहम चश्मदीद गवाह था।
अदालत ने प्रजापति की मौत के मामले में सीबीआई जांच के अपने आदेश की समीक्षा करने से 13 जुलाई को इनकार कर दिया था। (एजेंसी)
First Published: Friday, July 20, 2012, 19:48