प्रजापति मुठभेड़ में अमित शाह के खिलाफ सुनवाई पर रोक

प्रजापति मुठभेड़ में अमित शाह के खिलाफ सुनवाई पर रोक

प्रजापति मुठभेड़ में अमित शाह के खिलाफ सुनवाई पर रोक
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ कांड में गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर गुरुवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने अमित शाह की याचिका पर अहमदाबाद की अदालत में चल रही सारी कार्यवाही पर रोक लगाने के साथ ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जवाब तलब किया है।

जांच एजेंसी को इस याचिका पर 23 नवंबर तक जवाब दाखिल करना है। अमित शाह की याचिका पर अब 23 नवंबर को आगे सुनवाई होगी। अमित शाह की दलील है कि चूंकि प्रजापति हत्याकांड सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड का ही हिस्सा है, इसलिए दोनों मुकदमों की एक साथ सुनवाई होनी चाहिए।

गुजरात के पूर्व मंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि प्रजापति मामले में नयी प्राथमिकी दायर करने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि यह मामला तो सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ कांड की सुनवाई के दौरान ही सामने आया था। उन्होंने कहा कि प्रजापति मामले में दायर आरोप पत्र को वास्तव में सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ कांड में ही दूसरा पूरक आरोप पत्र मानना चाहिए। (एजेंसी)

First Published: Thursday, October 18, 2012, 15:30

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