Last Updated: Saturday, August 18, 2012, 23:13

नई दिल्ली : पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमा राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में एक चुनावी याचिका दायर करेंगे। संगमा के वकील सत्यपाल जैन ने आज यहां कहा, संगमा भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रणव मुखर्जी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को चुनावी याचिका दायर करेंगे। जैन ने कहा कि चुनावी याचिका दायर करने के लिए तैयारियां कर ली गई हैं तथा उनके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर करने में संगमा की मदद करेंगे।
सूत्रों ने बताया कि संगमा उच्चतम न्यायालय में दायर की जाने वाली अपनी याचिका में मुखर्जी का निर्वाचन इस आधार पर दरकिनार करने का अनुरोध करेंगे कि वह लाभ का पद संभाल रहे थे।
भाजपा के पूर्व सांसद जैन पूर्व में संगमा के चुनावी प्रतिनिधि थे लेकिन अब वह अपनी पेशेवर क्षमता के तहत उनकी सहायता करेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में संगमा का समर्थन करने वाली भाजपा ने मुखर्जी के निर्वाचित होने के बाद स्वयं को चुनावी याचिका प्रक्रिया से अलग कर लिया है।
पार्टी ने मुखर्जी के निर्वाचन को चुनौती देने वाले संगमा के कदम से स्वयं को यह कहते हुए अलग कर लिया कि ऐसा कोई भी निर्णय उनकी निजी क्षमता में होगा। मुखर्जी के खिलाफ चुनावी याचिका दायर किये जाने में भाजपा की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर पार्टी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यदि संगमा ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो यह उनकी निजी निर्णय होगा। जहां तक भाजपा और राजग का सवाल है, चुनाव के बाद हमने भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का स्वागत किया और हम इसे पार्टी या राजग से नहीं जोड़ना चाहेंगे।
संगमा की टीम ने मुखर्जी की उम्मीदवारी पर यह कहते हुए आपत्ति जतायी थी कि नामांकन दाखिल करते समय वह भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष के तौर पर लाभ के पद पर काबिज थे जिसका सरकार और मुखर्जी ने जोरदार खंडन किया था।
टीम ने आरोप लगाया कि मुखर्जी की ओर से दिये गए त्यागपत्र पर जाली हस्ताक्षर थे। नामांकन पत्र की जांच के दौरान जतायी गई आपत्ति को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। आयोग ने याचिका की सुनवायी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था इसे चुनाव के बाद उच्चतम न्यायालय में दायर किया जा सकता है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, August 18, 2012, 23:13