प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी पर फैसला कल

प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी पर फैसला कल

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट बहुचर्चित 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस प्रकरण में प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन नीलामी के जरिए करने संबंधी निर्णय के आलोक में राष्ट्रपति के माध्यम से भेजे गए सवालों पर कल अपनी राय देगा। प्रधान न्यायाधीश एसएच कपाडिया की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्वारा राय के लिए भेजे गए सवालों पर विचार की प्रक्रिया 16 अगस्त को पूरी की थी। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति डी के जैन, न्यायमूर्ति जे एस खेहड़, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश एस एच कपाडिया शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

न्यायालय ने इस मामले पर विचार की प्रक्रिया पूरी करते हुए 16 अगस्त को अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती से पूर्व वित्त सचिव अशोक चावला की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस प्रकरण में फैसला सुनाते हुए ‘पहले आओ पहले पाओ’ की सरकार की नीति को असंवैधानिक करार दिया था। न्यायालय ने इस निर्णय में कहा था कि सभी क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन नीलामी के जरिये ही होना चाहिए। इस फैसले के तहत न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम में आवंटित 122 लाइसेंस रद्द कर दिये थे।

न्यायालय की इस व्यवस्था के बाद ही सरकार ने 12 अप्रैल को राष्ट्रपति के माध्यम से आठ सवालों पर संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत शीर्ष अदालत से राय मांगी थी। इसमें यह सवाल भी था कि क्या प्राकृतिक संसाधनों और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समझौतों के तहत विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश नीतिगत मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप हो सकता है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, September 26, 2012, 21:57

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