Last Updated: Tuesday, October 18, 2011, 11:05
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा में फार्मूला वन रेस का आयोजन कर रही कंपनी को कर में रियायत देने पर उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
न्यायमूर्ति डी के जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने फार्मूला वन के आयोजक जेपी ग्रुप को भी नोटिस जारी करके शुक्रवार तक जवाब देने की लिये कहा है।
उनसे पूछा गया है कि इस आयोजन को मनोरंजन कर से छूट क्यों दी गई। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया। भारत की पहली फार्मूला वन रेस यहां 30 अक्तूबर को होनी है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, October 18, 2011, 17:10