Last Updated: Tuesday, November 27, 2012, 16:15

ज़ी न्यूज ब्यूरो
मुंबई : शिवसेना के दिवंगत नेता बालासाहेब ठाकरे को लेकर सोशल साइट फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली दो लड़कियों को गिरफ्तार करने के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक जज का तबादल कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, लापरवाही बरतने पर सरकार ने ठाणे के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामल को ठीक से न देखने के कारण फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का तबादला कर दिया है।
गौर हो कि बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दिन 18 नवंबर को 21 वर्षीय शाहीन डाढा ने ठाकरे का नाम लिए बगैर फेसबुक पर टिप्पणी की थी। जिसे उसकी दोस्त रेणू ने फेसबुक पर लाइक किया था। इस वाकये से आहत होकर स्थानीय शिवसेना नेता ने इन दोनों लड़कियों के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़काने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद शाहीन के चाचा के क्लिनिक में कुछ लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ भी की। इस मामले में पुलिस ने दोनों लड़कियों को गिरफ्तार लिया था, जिसके बाद देशभर में `अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता` के मुद्दे पर बहस छिड़ गई थी।
चौतरफा विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और गृहमंत्री आरआर पाटिल ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया था। इसके लिए आईजी रैंक के एक अधिकारी को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर उन्होंने वक्त पर सही फैसला लिया होता तो मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों लड़कियों के खिलाफ इतनी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने पीछे कोई वजह समझ नहीं आती। दोनों पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और गलत इरादे से संदेश भेजने का आरोप लगा था।
रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने ठाणे के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) रविंद्र सोनगांवकर और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्रीकांत पिंगले को निलंबित कर दिया, जबकि ठाणे (ग्रामीण) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संग्राम निशानदार को कड़ी चेतावनी दी गई।
इस मामले में मजिस्ट्रेट पर भी यह सवाल उठे थे कि उन्होंने मामले को ध्यान से नहीं देखा। उन्होंने यह नहीं देखा कि लड़कियों के खिलाफ क्या आरोप लगे हैं और क्यों। मजिस्ट्रेट ने शाहीन और रेणू को 15-15 हजार रुपये जबकि शाहीन के चाचा की क्लिनिक में तोड़फोड़ करने वालों को 7500 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट रामचंद्र बागड़े को तुरंत प्रभाव से तबादला कर दिया है।
First Published: Tuesday, November 27, 2012, 12:39