बंगारू को चार साल की सजा, तिहाड़ जेल पहुंचे - Zee News हिंदी

बंगारू को चार साल की सजा, तिहाड़ जेल पहुंचे



 

ज़ी न्यूज ब्यूरो

 

नई दिल्ली: दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण को भष्टाचार के मामले में चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें दिल्ली के केन्द्रीय कारावास तिहाड़ जेल ले जाया गया।

 

गौरतलब है कि 2001 में एक अंग्रेजी वेबसाइट के द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में बंगारु लक्ष्मण को एक लाख रुपये घूस लेते हुए खुफिया कैमरे में पकड़ा गया था। उस समय उन्होंने रक्षा सौदों में सिफारिश करने की बात कही थी।

 

फैसला आने के बाद बंगारु लक्ष्मण के वकील ने कहा कि यह फैसला अंतिम नहीं है और वो उपरी अदालत में इसे चुनौती देंगे। वकील ने कहा कि अब वो हाईकोर्ट जाने का फैसला कर रहे हैं। वो अभी इस फैसले की प्रति को पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही आगे की सही रणनीति तय करेंगे।

 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंवलजीत अरोड़ा ने बंगारू को शुक्रवार को दोषी ठहराने और न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद यह सजा सुनाई है।  उन्होंने सजा सुनाते हुए कहा,  समाज और दोषी के दोहरे हित के बीच संतुलन बिठाते हुए मैं यह राय रखता हूं कि न्याय का हित तभी सधेगा जब दोषी भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा नौ के तहत अपराध के लिए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा काटे और एक लाख रुपये का जुर्माना भरे।

 

यह मामला 2001 का है, जब न्यूज पोर्टल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और लक्ष्मण को एक पत्रकार से रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद कर लिया था। पत्रकार हथियार विक्रेता के भेष में था। बाद में लक्ष्मण ने भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं कांग्रेस पार्टी ने फैसला आने के बाद कहा कि भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया।

First Published: Sunday, April 29, 2012, 22:43

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