बजट सत्र में पारित होगा खाद्य सुरक्षा बिल: थॉमस

बजट सत्र में पारित होगा खाद्य सुरक्षा बिल: थॉमस

नई दिल्ली : खाद्य मंत्री के. वी. थॉमस ने बुधवार को कहा कि सरकार प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मध्यावकाश के बाद के बजट सत्र में 22 अप्रैल से 10 मई के बीच अधिनियमित करेगी। खाद्य मंत्री ने `भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं दूसरी हरित क्रांति` विषय पर हुई भारतीय औद्योगिक संघ (सीआईआई) की बैठक में कहा कि हम खाद्य सुरक्षा विधेयक को बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित करेंगे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में बच्चों गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली स्त्रियों की पोषण जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा तथा वितरण प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे। खाद्य मंत्री ने आगे कहा कि इस विधेयक में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) में वृहत स्तर पर सुधार किए जाएंगे, जिसमें घर के दरवाजे तक अनाज पहुंचाना, सम्पूर्ण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किया जाना, अनूठा पहचान पत्र `आधार संख्या` से लाभान्वित किया जाना शामिल होगा।

खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत 67 फीसदी आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत तीन रुपया प्रति किलो चावल, दो रुपया प्रति किलो गेहूं तथा एक रुपया प्रति किलो की दर से मोटे अनाजों को पांच किलोग्राम अनाज प्रति महीना के हिसाब से प्रदान किया जाएगा। खाद्य मंत्रालय के अनुमान के अनुसार 2018 तक भारती की आबादी 130 करोड़ को छू लेगी जिससे सरकार को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

इस पर थॉमस ने कहा कि हमें वर्तमान खाद्य जरूरतों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें भविष्य में आबादी में वृद्धि के साथ बढ़ी हुई खाद्य जरूरतों की पूर्ति में आने वाली दिक्कतों का भी खयाल रखना होगा। खाद्य मंत्री ने बताया कि पिछले छह दशक में भारत में अनाज का उत्पादन पांच गुना बढ़ा है। मंत्री ने भरोसा जताया कि सरकार को इस वर्ष नौ करोड़ टन अनाज उपार्जित कर लेने की उम्मीद है। थॉमस ने निजी क्षेत्र की कम्पनियों से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज उपार्जित करने की अपील की और कहा कि निजी उद्यमियों को अधिक से अधिक अनाज भंडारण की सुविधा विकसित करने में सरकार की सहायता करनी चाहिए। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, April 3, 2013, 23:08

comments powered by Disqus