Last Updated: Monday, July 29, 2013, 15:20
ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली: बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के आंतकी शहजाद अहमद की सजा पर फैसला मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शास्त्री ने 25 जुलाई को शहजाद को इस मामले में दोषी ठहराया था। शहजाद को सोमवार को सजा सुनाई जानी थी।
कोर्ट ने शहजाद को मोहनचंद शर्मा की हत्या, हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में दोषी पाया था। शहजाद को इन आरोपों की वजह से उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है।
गुरुवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस मामले में आरोपी शहजाद अहमद को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने यह भी माना कि शहजाद की गोली से ही हेड कांस्टेबल बलवंत घायल हुआ। शहजाद को धारा 302 यानि हत्या, 307 यानि हत्या की कोशिश, 186 यानि सरकारी अफसरों पर हमला, 120 बी यानि साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया।
करीब तीन साल तक अदालत में इस सनसनीखेज एनकाउंटर का मुकदमा चला। मुख्य आरोपी शहजाद पर आरोप साबित करने के लिए पुलिस ने कई दलीलें अदालत में पेश की। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद शहजाद ने ये कबूल लिया था कि उसने ही इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को गोली मारी थी।
कोर्ट के फैसले के बाद इस एनकाउंटर में मारे गए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवारवालों का कहना है कि उन्हे इंसाफ मिला है। लेकिन शहजाद का परिवार अभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनका बेटा हत्यारा है।
First Published: Monday, July 29, 2013, 08:46