बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून संबंधी अध्यादेश कैबिनेट से मंजूर

बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून संबंधी अध्यादेश कैबिनेट से मंजूर

बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून संबंधी अध्यादेश कैबिनेट से मंजूरनई दिल्ली: महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए फौजदारी कानून में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा और बलात्कार के मामलों में दोषियों को समूची जिंदगी तक की कैद की सजा का प्रावधान किया जाएगा जबकि बलात्कार की शब्दावली को ‘‘यौन हमले’’ तक फैलाया गया है।

संसद के बजट सत्र से महज 20 दिन पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल की विशेष रूप से शुक्रवार को आयोजित बैठक में अध्यादेश लागू करने का फैसला किया गया।

दिसंबर में 23-वर्षीय छात्रा के सामूहिक बलात्कार और बर्बर हमले की पृष्ठभूमि में लाये जा रहे इस अध्यादेश के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन की जरूरत होगी।

सरकार अब अध्यादेश को लागू करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सिफारिश करेगी। यह अध्यादेश कानून को महिलाओं के और अधिक हित में बनाएगा।

ये संशोधन सामूहिक बलात्कार कांड के बाद गठित न्यायमूर्ति जेएस वर्मा समिति की सिफारिशों के अनुरूप हैं। साथ ही, ये संशोधन लोकसभा में लंबित अपराध कानून (संशोधन) विधेयक, 2011 के प्रस्तावों के अनुरूप हैं। (एजेंसी)


First Published: Friday, February 1, 2013, 21:18

comments powered by Disqus