Last Updated: Wednesday, January 2, 2013, 20:34

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बलात्कार के मामलों की सुनवाई त्वरित अदालतों में करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सरकार को आदेश देने की मांग करते हुए दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है।
प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में यह भी मांग की गई है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में जिन सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया जाए, उन्हें निलंबित कर दिया जाना चाहिए।
सेवानिवृत्त आईएस अधिकारी प्रोमिला शंकर ने अपनी इस याचिका में मांग की है कि सरकार को आदेश दिया जाए कि बलात्कार के मामलों की तेज सुनवाई के लिए सभी राज्यों में त्वरित अदालतें स्थापित की जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच महिला पुलिस अधिकारियों से कराई जाए और ऐसे मामलों की सुनवाई महिला न्यायाधीश करें। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 2, 2013, 20:34