Last Updated: Thursday, January 24, 2013, 16:27
नई दिल्ली : बलात्कार करने वाले पुलिस वालों की खैर नहीं। न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने सिफारिश की है कि बलात्कारी पुलिस अधिकारियों को कम से कम दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जानी चाहिए, जिसे आजीवन कारावास तक बढाया जा सकता है।
समिति ने कहा कि पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह बलात्कार करता है तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। बलात्कार चाहे संबद्ध पुलिस अधिकारी के थानाक्षेत्र हो या किसी अन्य थानाक्षेत्र में। बलात्कार चाहे पुलिस अधिकारी की हिरासत में लिये गये व्यक्ति के साथ हो या फिर पुलिस अधिकारी के मातहत कार्य कर रहे किसी पुलिस वाले की हिरासत में लिये गये व्यक्ति से हो।
वर्मा समिति ने कहा कि बलात्कारी चाहे केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सशस्त्र बल का सदस्य है, लोक सेवक है, जेल का स्टाफ हो, किसी बाल या महिला संस्थान में हो, उसे सजा दी जानी चाहिए। बलात्कार चाहे जेल में बंद किसी व्यक्ति के साथ हो अथवा रिमांड होम में भर्ती किसी व्यक्ति से हो, सजा मिलेगी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 24, 2013, 16:27