बांध मुद्दा: केरल ने शीर्ष कोर्ट को दिया भरोसा - Zee News हिंदी

बांध मुद्दा: केरल ने शीर्ष कोर्ट को दिया भरोसा

 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद विवाद का केंद्र बने मुल्लापेरियार बांध मुद्दे का हल के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अपील करने से गुरुवार को परहेज किया। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपील नहीं कि जिसकी मांग केरल की ओर से की गई थी क्योंकि तमिलनाडु ने इस पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट का अभी इंतजार है।

 

वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने तमिलनाडु की ओर से पेश होते हुए दलील दी कि प्रधानमंत्री से ऐसी अपील के बारे में बाद में विचार किया जा सकता है लेकिन वर्तमान में ऐसा करना बहुत जल्दबाजी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि केरल से हलफनामे के रूप में एक वचन लिया कि वह मुल्लापेरियार बांध, अन्य प्रतिष्ठानों और राज्य में स्थित तमिलनाडु की अन्य संपत्तियों की किसी भी तरह की तोड़फोड़ से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

 

केरल ने राज्य में बांध, प्रतिष्ठानों और तमिलनाडु की संपत्तियों की पूरी सुरक्षा का सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया। केंद्र के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक भान ने भी न्यायालय को भरोसा दिया कि बांध की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को तैनात किया जा सकता है बशर्ते केरल इसकी अनुमति प्रदान करे अथवा पीठ की ओर से ऐसा करने के लिए कोई आदेश दिया जाए।

 

केंद्र ने यह रुख लिया कि संविधान की दूसरी सूची की सातवीं अनुसूची के तहत चूंकि ‘पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था’ राज्य का मामला है इसलिए केंद्रीय बलों को तभी तैनात किया जा सकता है जब संबंधित राज्य इसके लिए अनुरोध करें। केरल सरकार की ओर से भरोसा मिलने के बाद न्यायालय को बांध स्थल पर सीआईएसएफ तैनात करने के लिए तमिलनाडु की ओर से दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखा।

(एजेंसी)

First Published: Thursday, December 15, 2011, 17:38

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