Last Updated: Tuesday, July 31, 2012, 21:38
देहरादून : योगगुरु रामदेव के करीबी बालकृष्ण की जमानत अर्जी दस दिन में मंगलवार को दूसरी बार यहां की एक अदालत ने खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकृष्ण ने बालकृष्ण की अर्जी खारिज की। बालकृष्ण को धोखाधड़ी तथा भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन में उनकी कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया गया है।
बचाव पक्ष के वकील प्रवीण सेठ ने बताया कि जमानत अर्जी 26 जुलाई को दाखिल की गई थी। इससे पहले 21 जुलाई को भी विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें नौ दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
नौ दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएस रावत ने उनकी न्यायिक हिरासत अगले 14 दिन के लिए बढ़ दी थी। वह यहां सुद्धोवाला जेल में हैं। सीबीआई ने फर्जी डिग्री हासिल करने तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने को लेकर पिछले साल 23 जुलाई को बालकृष्ण के खिलाफ धोखाधड़ी एवं आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था।
बालकृष्ण को इस साल 20 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले सीबीआई ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि वह उसके सामने पेश नहीं हुए थे। सीबीआई ने इस मामले में 10 जुलाई को आरोपपत्र दायर किया था। आरोप पत्र में खुर्जा के संस्कृत महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य पर बालकृष्ण को फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र हासिल करने में मदद करने का आरोप लगाया गया है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, July 31, 2012, 21:38