बालकृष्ण को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस

बालकृष्ण को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने योग गुरु बाबा रामदेव के निकट सहयोगी बालकृष्ण की एक कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय (फारेक्स) संबंधी नियमों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बालकृष्ण के खिलाफ हाल में (मनी लांड्रिंग) कालेधन के शोधन निवारक कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला दायर किया गया है। वह उस कंपनी के सह निदेशक हैं जिस पर विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन का आरोप है।

निदेशालय के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने 4.36 करोड़ रुपए का फेमा नोटिस जारी किया है और इस बारे में कंपनी तथा उसके अधिकारियों से जवाब मांगा है। बालकृष्ण और अन्य से एजेंसी ने कथित अनियिमितताओं के बारे में 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। बालकृष्ण पर सीबीआई ने पासपोर्ट कानून के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है।

सीबीआई का कहना है कि यह पासपोर्ट जाली कागजों के आधार पर बनवाया गया है। बालकृष्ण को विदेश यात्रा और वहां किए गए निवेश के मद्देनजर मनी लांड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। सीबीआई का कहना है कि ये विदेश यात्राएं जाली तरीके से बनवाए गए पासपोर्ट के जरिये की गईं।

प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत बालकृष्ण के खिलाफ मामला दायर किया है। समझा जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय बालकृष्ण को गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी कर सकता है। (एजेंसी)

First Published: Friday, August 24, 2012, 15:50

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