Last Updated: Wednesday, January 18, 2012, 11:37
ज़ी न्यूज ब्यूरोनई दिल्ली : रेलवे मंत्रालय ने वातानुकूलित टिकट पर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। ऐसा दलालों पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। रेलवे ने एसी कोच में बिना आईडी यात्रा करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया है। दूसरे के नाम पर रिजर्व रेल टिकट लेकर यात्रा करने पर जुर्माना देना पड़ेगा।
रेलवे के नए नियम देश भर में 15 फरवरी से लागू हो जाएंगे। रेलवे टिकट की बढ़ती दलाली को रोकने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया हैं। उल्लेखनीय है कि अब तक रेलवे ने सिर्फ तत्काल और इंटरनेट टिकट पर ही आईडी प्रूफ का चलन रखा था। बताया जा रहा है कि यात्रियों और सांसदों के द्वारा बताए गए परेशानियों की वजह से ही रेलवे ने यह पहल की है। नए नियम के मुताबिक, आईडी साथ नहीं रखने पर यात्री को बिना टिकट माना जाएगा। बिना आईडी प्रूफ के टिकट का अलग से किराया वसूल किया जाएगा।
First Published: Thursday, January 19, 2012, 10:31