Last Updated: Friday, March 30, 2012, 10:33
चंडीगढ़: हरप्रीत कौर हत्या मामले में पटियाला की सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है । अदालत ने बीबी जागीर कौर को इस मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। अपनी बेटी की हत्या के आरोप से कोर्ट ने बीबी जागीर कौर को बरी कर दिया गया है लेकिन आपराधिक साजिश के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया है।
पटियाला की सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया जिसमें बीबी जागीर कौर पर जबरन गर्भवात का आरोप सिद्ध हुआ है। इसके लिए अदालत ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद बीबी जागीर कौर को हिरासत मे ले लिया गया।
बीबी जागीर कौर की बेटी हरप्रीत की मौत साल 20 अप्रैल, 2000 में अचानक हो गई थी जिसके बाद जल्दबाजी में हरप्रीत का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। तब यह कहा गया था कि हरप्रीत की तबीयत अचानक खराब होने से उसकी मौत हो गयी थी लेकिन एक दिन अचानक 27 अप्रैल 2000 को कपूरथला के बेगोवाल इलाके के एक नौजवान कमलजीत ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बीबी जागीर के खिलाफ याचिका दायर की थी।
याचिका में कमलजीत ने अदालत में कहा कि उसकी शादी हरप्रीत से हो चुकी थी और हरप्रीत उसके बच्चे की मां भी बनने वाली थी। कमलजीत ने ये भी आरोप लगाया कि बीबी जागीर कौर ने हरप्रीत का जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया और उसे अपने घर बुला पर उसको जहर दे दिया।
इसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंप दिया जिसके बाद सीबीआई ने बीबी जागीर कौर के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए।
बीवी जागीर कौर को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का करीबी माना जाता है। कौर शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमिटी की पूर्व अध्यक्ष थीं, लेकिन इस मामले की वजह से उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
First Published: Friday, March 30, 2012, 16:56