Last Updated: Tuesday, October 11, 2011, 13:14
नई दिल्ली : चर्चित भट्टा पारसौल मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत के रुख से उत्साहित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मंगलवार को कहा है कि बलात्कार जैसे गंभीर मामले में पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के बावजूद अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर नोएडा पुलिस पर जुर्माना लगना चाहिए।
आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने कहा कि पीड़ित महिलाओं की ओर से शिकायतों के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करना खुद में अपराध है। इसके लिए पुलिस पर जुर्माना लगना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाए लेकिन प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच तो होनी चाहिए। पुनिया ने गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत के कल के उस फैसले का भी स्वागत किया, जिसमें गांव की एक महिला का कथित तौर पर बलात्कार करने वाले 15 पुलिसकर्मियों तथा एक पीएसी कमांडेंट के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया।
अदालत ने कल पुलिस की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, October 11, 2011, 18:44