Last Updated: Thursday, December 13, 2012, 09:43

नई दिल्ली : केंद्रीय मत्रिमंडल गुरुवार को अपनी बैठक में बहुप्रतीक्षित भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विचार कर सकता है। गौर हो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बीते दिनों कहा था कि भूमि अधिग्रहण बिल पर कैबिनेट में जल्दा विचार किया जाएगा और इसे लागू करने की दिशा में हम तत्प र हैं।
वहीं, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि विधेयक में उपयोग में नहीं लाई गई जमीन की वापसी का प्रावधान है। भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 में इस तरह की जमीन की वापसी का कोई प्रावधान नहीं था।
उन्होंने संसद में बताया कि नए विधेयक के खंड 95 में यह प्रावधान है कि इस कानून के तहत अधिग्रहित जमीन, अधिग्रहण के दिन से 10 सालों तक उपयोग में नहीं लाई जाती तो इसे परावर्तन के द्वारा उपयुक्त सरकार के भूमि बैंक को वापस कर दिया जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Thursday, December 13, 2012, 09:43