Last Updated: Tuesday, January 3, 2012, 06:30
नई दिल्ली : नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मई 2010 में हुए मंगलोर विमान हादसे में मारे गए सभी 158 लोगों में से प्रत्येक के परिवार को कम से कम 75 लाख रपये का मुआवजा दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को केंद्र और एयर इंडिया (एआई) को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय विमानन कंपनी को इस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इस मामले की अंतिम सुनवाई अब अप्रैल में होगी। अदालत ने यह आदेश मोहम्मद रफीक सलाम की याचिका पर दिया जिनके बेटे की इस हादसे में मौत हो गई थी। सलाम का बेटा दुबई में काम करता था और हादसे के दिन घर लौट रहा था।
सलाम ने केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें प्रत्येक पीड़ित के परिवार को कम से कम 75 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से वरीष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत से अनुरोध किया कि पीड़ितों के परिवार वालों को मोंट्रिअल समझौते के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किया है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 3, 2012, 18:58