Last Updated: Monday, April 30, 2012, 17:35
नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने इतावली मालवाहक जहाज से हुई गोलीबारी में दो भारतीय मछुआरों के मारे जाने से सम्बंधित मामले में इटली की सरकार और मछुआरों के परिजनों के बीच समझौते को केरल उच्च न्यायालय द्वारा मंजूरी दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए सोमवार को कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया को बाधित करने जैसा है।
न्यायालय ने कहा कि यह चौंकाने वाला है। न्यायालय ने यह टिप्पणी इतालवी जहाज 'एनरिका लेक्सी' के मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। जहाज के मालिकों ने जहाज को बंधक बनाने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। इस जहाज के दो सुरक्षाकर्मियों ने केरल में अलापुझा तट के पास अरब सागर में भारतीय मछुआरों की नौका को लुटेरों की नौका समझकर उनपर 15 फरवरी को गोली चला दी थी, जिसमें दो मछुआरे मारे गए थे।
इस सिलसिले में जहाज के दो सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जहाज को बंधक बनाया गया है।
(एजेंसी)
First Published: Monday, April 30, 2012, 23:05