मछुआरा हत्या केस: इटली के नौसैनिकों को जमानत

मछुआरा हत्या केस: इटली के नौसैनिकों को जमानत

मछुआरा हत्या केस: इटली के नौसैनिकों को जमानततिरुवनंतपुरम: केरल हाईकोर्ट ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दो इतालवी नौसैनिकों (मरीनों) को सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने इटली के दोनों रक्षकों को एक-एक करोड़ रूपये के बांड और इतनी ही राशि के दो जमानत बांड जो किसी भारतीय द्वारा भरे गए हों, पेश करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने इटली के मालवाहक जहाज से 15 फरवरी को हुई गोलीबारी में दो भारतीय मछुआरों के मारे जाने के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए जहाज के दो सुरक्षा कर्मियों लैटोर मिस्सिमिल्लानो ओर सल्वाटोर गिरोने को एक-एक करोड़ रुपये का अर्थ दंड और दो भारतीय जमानते मुहैया कराने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा और वह कोच्चि शहर पुलिस आयुक्त के क्षेत्राधिकार के बाहर भी नहीं जा सकेंगे। समझा जा रहा है कि उन्हें हर दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच आयुक्त को रिपोर्ट करनी होगी।

केरल में अलापुझा तट के नजदीक अरब सागर में इटली के मालवाहक जहाज 'एनरिका लेक्सी' से इस साल 15 फरवरी को सुरक्षा कर्मियों ने भारतीय मछुआरों की नौका को समुद्री लुटेरे समझकर उन पर गोली चला दी थी, जिसमें दो भारतीय मछुआरों अजेश बिंकी (25) और गेलस्टाइन (45) की मौत हो गई।

गौर हो कि इससे पहले, केरल हाईकोर्ट ने इटली सरकार की उसके दो रक्षकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था और मुकदमे के खर्च के रूप में उससे एक लाख रूपये चुकाने को कहा था। इटली के एक जहाज पर सवार दोनों रक्षकों द्वारा इस साल फरवरी में चलायी गयी गोलियों से दो भारतीय मछुआरों की मौत हो गई थी।
(एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 30, 2012, 15:31

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