Last Updated: Wednesday, May 9, 2012, 09:21
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल सरकार को निर्देशित किया कि वह दो इतालवी मरीन को गेस्ट हाउस में भेजे जाने संबंधी याचिका पर एक सप्ताह में फैसला ले। भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में दोनों मरीन को हिरासत में लिया गया था।
इटली सरकार की दोनों मरीन को किसी गेस्ट हाउस में स्थानांतरित करने की मांग पर न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर ने यह निर्देश दिया ।
इतालवी सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि दोनों ही उच्च अधिकारी हैं और उन्हें गेस्ट हाउस में भेजना ही उचित रहेगा। उन्होंने न्यायालय को बताया कि इतालवी सरकार ने केरल सरकार के समक्ष 8 मार्च को यह मांग रखी थी लेकिन उसने अभी तक इस गुहार पर फैसला नहीं किया है।
पूर्व महाअधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने केरल सरकार की तरफ पेश होते हुए कहा कि राज्य सरकार को उन्हें गेस्ट हाउस में स्थानांतरित करने में कोई समस्या नहीं है पर सरकार इस संबंध में फैसला लेने के लिये चार हफ्ते का समय चाहती है क्योंकि मरीन को पर्याप्त सुरक्षा दी जानी है।
अतिरिक्त महाअधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार को भी इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह राज्य के अधीन आने वाला मामला है।
इसके बाद न्यायालय ने केरल सरकार को इस संबंध में विचार करने के लिये एक सप्ताह का वक्त दे दिया।
न्यायालय ने यह भी कहा कि इस याचिका के लंबित होने के बावजूद अभियुक्त जमानत के लिये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 9, 2012, 15:18