Last Updated: Tuesday, August 28, 2012, 13:12
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए वह सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह को राज्य में प्रवेश की अनुमति देने पर विचार करेगा।
न्यायालय ने साथ ही कहा कि वह इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में स्थानान्तरित करना चाहता है। न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की पीठ ने कहा कि उसे राज्य से बाहर रखना, यह एक पहलू है। इसे खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि पीठ ने कहा कि उसे राज्य में इस मामले की सुनवाई जारी रखने पर कड़ी आपत्ति है।
पीठ ने कहा कि हमें इस मामले की सुनवाई राज्य में होने को लेकर कड़ी आपत्ति है। सुनवाई महाराष्ट्र में होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि वह छोटी मौखिक दलीलें देना चाहते हैं और भाजपा नेता के मामलो को स्थानान्तरित करने तथा जमानत के मुद्दे पर लिखित दलीलें पेश करेंगे। इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए चार सितंबर की तारीख तय की। जेठमलानी ने कहा था कि अदालत को शाह पर लगाई यह शर्त कि वह खुद को गुजरात से बाहर रखे, हटानी चाहिए। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, August 28, 2012, 13:12