Last Updated: Thursday, January 31, 2013, 20:44

नई दिल्ली : एक अदालत ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सलाहकार द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता से नेता बने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट शैलेंद्र मलिक ने एक शिकायत पर केजरीवाल को 20 मार्च को आरोपी के तौर पर बुलाया है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल ने एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग किया।
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार पवन खेड़ा की शिकायत में कहा गया कि केजरीवाल ने राजनीतिक से प्रेरित और दुर्भावना के साथ गलत भाषा में पूरी तरह से मिथ्या और बेबुनियाद आरोप जानबूझकर ऐसे मंच से लगाये गये जहां मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जवाब देने के लिए मौजूद नहीं थीं।
खेड़ा के अधिवक्ता महमूद प्राचा ने कहा कि अक्तूबर 2012 में केजरीवाल ने राजधानी में बिजली टैरिफ में बढोत्तरी के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन किया और सरकार पर दिल्ली बिजली नियामक आयोग के बिजली टैरिफ में 23 प्रतिशत की कटौती करने के कदम को रोकने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में होने के नाते उनकी भी मानहानि की गई। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 31, 2013, 20:44