मायावती के खिलाफ जांच को CBI स्वतंत्र : SC

मायावती के खिलाफ जांच को CBI स्वतंत्र : SC

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो स्वतंत्र है। न्यायालय की यह टिप्पणी मायावती के लिए नई परेशानियां पैदा कर सकती है।

न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की खंडपीठ ने कहा कि उसने मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले के गुण दोष पर गौर किए बगैर ही आदेश पारित किया था। इस खंडपीठ ने पिछले साल 6 जुलाई को मायावती के खिलाफ कार्रवाई निरस्त की थी। न्यायाधीशों ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी इसलिए रद्द की गई थी क्योंकि जांच एजेन्सी ने उसके आदेशों को ठीक से समझे बगैर ही कार्रवाई की थी जो ताज गलियारा मामले तक सीमित थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस फैसले ने मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के अलग मामले में कार्यवाही करने का सीबीआई का अधिकार छीना नहीं है।

न्यायाधीशों ने कहा, ‘सीबीआई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनके खिलाफ जांच कर सकती है।’’ न्यायाधीशों ने कहा कि पहले वाला निर्णय स्पष्ट करते हुये आदेश दिया जाएगा। खंडपीठ ने 6 जुलाई के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा, ‘मायावती के खिलाफ जांच का सीबीआई का अधिकार हमने नहीं छीना है।’ न्यायालय ने कहा कि मायावती की संपत्ति के बारे में सीबीआई के निष्कषरे का संज्ञान लिया जाएगा। मायावती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा ने पुनर्विचार याचिका का विरोध करते हुए कहा कि न्यायालय का फैसला स्पष्ट है और इसमें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 1, 2013, 19:27

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