Last Updated: Wednesday, August 1, 2012, 15:00
ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली: बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का मामला खारिज करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई कोई पुनरीक्षण याचिका दाखिल नहीं करेगी । मायावती के लिए यह बड़ी राहत की बात है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के तहत मायावती को बड़ी राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की जरूरत ही नहीं थी। जो एफआईआर दर्ज किया गया है, उसे खत्म कर दिया जाए। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में सीबीआई की दलील ठीक नहीं है। सीबीआई ने फैसला समझने में गलती की।
सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ सीबीआई जांच खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई को मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज नहीं करना चाहिए था क्योंकि इस न्यायालय से इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया। मायावती ने सीबीआई की इस कार्यवाही को चुनौती देते हुए 2008 में याचिका दायर की थी।
First Published: Wednesday, August 1, 2012, 15:00