Last Updated: Thursday, August 8, 2013, 12:42
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली : उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले को निरस्त कर अपने फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। यह फैसला न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मायावती के खिलाफ यह फाइल अब दोबारा नहीं खुलेगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 6 जुलाई को मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के नौ साल पुराने मामले को निरस्त कर दिया था और कोर्ट से बिना अनुमति के मायावती के खिलाफ FIR दर्ज कर अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने के लिए सीबीआई की खिंचाई की थी। अदालत ने एक मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई, 2012 को मायावती को राहत दी थी। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि पहले जो आदेश दिया गया था उसमें मायावती की संपत्ति के मामले की जांच को लेकर मेरिट पर फैसला नहीं दिया गया था। ताज कॉरिडोर मामले की जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर को निरस्त किया गया था।
पीठ ने कहा था कि मामले में दर्ज एफआईआर को इसलिए रद्द किया था, क्योंकि एजेंसी ताज कॉरिडोर मामले में अदालत की ओर से दिए गए आदेश को समझे बिना ही बसपा नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर उत्तर प्रदेश के निवासी कमलेश वर्मा ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई, 2012 को फैसला देने से पहले उसका पक्ष नहीं सुना था।
First Published: Thursday, August 8, 2013, 08:43