Last Updated: Wednesday, January 4, 2012, 14:26

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपियों लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित और सुधाकर धर द्विवेदी के साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पूछताछ नहीं करने के अपने आदेश की समयावधि बुधवार को बढ़ा दी ।
न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति सीके प्रसाद ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा एजेंसी को उनसे पूछताछ करने अनुमति दिए जाने पर लगाई गई रोक को बढ़ा दिया और पुरोहित की जमानत याचिका पर एनआईए को एक पक्ष के रूप में शामिल कर लिया।
पुरोहित ने हाईकोर्ट के 20 अक्टूबर को दिए गए फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। इस आदेश में बंबई उच्च न्यायालय ने एनआईए को उसको न्यायिक हिरासत से लेने और पूछताछ करने की अनुमति दी थी। खंडपीठ ने एनआईए, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से एक सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इस मामले का अंतिम निपटारा दो सप्ताह बाद होगा। इससे पहले पिछले साल 16 दिसंबर को खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 4, 2012, 21:57