मिर्चपुर कांड: हरियाणा सरकार से जवाब तलब - Zee News हिंदी

मिर्चपुर कांड: हरियाणा सरकार से जवाब तलब




नई दिल्ली : पिछले साल हरियाणा के मिर्चपुर गांव में 70 साल के दलित और उसकी विकलांग बेटी के मारे जाने के बाद गांव छोड़ने पर मजबूर हुए 125 दलितों को पुनर्वास पैकेज देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।

 

न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा सरकार से पैकेज के बारे में शुक्रवार तक जवाब देने को कहा। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में मांग की गयी है कि मिर्चपुर गांव से गए दलितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

 

याचिकाकर्ता की ओर से वकील कोलिन गोंजाल्विस ने अदालत के समक्ष दलील दी कि राज्य सरकार को दलितों का दूसरी जगह पुनर्वास करना चाहिए और एक तर्कसंगत अवधि तक उन्हें प्रति महीने 10-10 हजार रुपये देने चाहिए। पिछले साल 21 अप्रैल को घटी इस घटना के मामले में निचली अदालत ने 15 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें से तीन को 31 अक्तूबर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

 

सभी दोषी जाट समुदाय के हैं और उन्हें तारा चंद के घर में आग लगाने का दोषी ठहराया गया था जिसके चलते दो लोगों की मौत हो गई।

(एजेंसी)

First Published: Wednesday, December 14, 2011, 20:58

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