Last Updated: Wednesday, January 11, 2012, 09:00
ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी से दूध के लिए गए नमूनों में से 70 फीसदी के मिलावटी होने की खबर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली की सरकारों से उनका जवाब पूछा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एके सिकरी और राजीव सहाय इंडलॉ की पीठ ने दस जनवरी को एक राष्ट्रीय अखबार में छपी खबर का स्वत: संज्ञान लेते हुए दोनों सरकारों से जवाब मांगा है।
पीठ ने दिल्ली सरकार के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को नोटिस जारी किया है और उनसे 25 जनवरी तक जवाब पूछा है।
एफएसएसएआई के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में जांच के लिए गए दूध के 70 फीसदी नमूने मिलावटी पाए गए। उनमें ग्लूकोज और दूध का पाउडर मिला हुआ था।
खबर में दावा किया गया है कि सरकारी एजेंसी द्वारा जांच किए गए लगभग 69 फीसदी नमूनों में डिटर्जेंट, वसा, यूरिया और पानी मिला हुआ था।
खबर के मुताबिक एफएसएसएआई ने शहरी इलाके से जो नमूने लिये उनमें पैकेटबंद और खुले दूध दोनों शामिल थे।
First Published: Wednesday, January 11, 2012, 17:47