मुंबई ब्‍लास्‍ट : बंबई हाईकोर्ट ने फैसला टाला - Zee News हिंदी

मुंबई ब्‍लास्‍ट : बंबई हाईकोर्ट ने फैसला टाला

 

मुंबई : मुंबई में वर्ष 2003 में दोहरे बम विस्फोट मामले में बंबई हाईकोर्ट ने एक महिला सहित तीन अभियुक्तों की मौत की सजा पर अपना फैसला सोमवार को टाल दिया। बम विस्फोट की घटना में 52 लोगों की जान चली गई थी। न्यायाधीश एएम खानविलकर ने कहा कि फैसला अगले सप्ताह या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में सुनाए जाने की संभावना है, जब अवकाश के बाद अदालत का कार्य आरंभ होगा।

 

खानविलकर ने अपने कक्ष में कहा कि चूंकि पीठ के उनके सहयोगी न्यायाधीश का अदालत के नागपुर पीठ में तबादला हो गया, इसलिए फैसला अब तक तैयार नहीं हो पाया है। आतंक निरोधी अधिनियम (पोटा) अदालत ने अगस्त 2009 में दो टैक्सी में बम रखने का दोषी मानते हुए अशरत अंसारी (32) उसके सहयोगी हनीफ सैयद अनीस (46) और पत्नी फहमीदा सैयद (43) को मौत की सजा सुनाई थी।

 

गेटवे ऑफ इंडिया और जावेरी बाजार के पास दोनों टैक्सी में विस्फोट हुआ था, जिसमें 52 लोगों की जान चली गई थी। पीठ ने 12 नवंबर को इस मामले में अभियोजन की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

(एजेंसी)

First Published: Monday, December 12, 2011, 21:18

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