मुंबई में DAS की सीमा बढ़ाने से HC का इंकार

मुंबई में DAS की सीमा बढ़ाने से HC का इंकार

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई में केबल टीवी की सेवाएं मुहैया करने वालों को ‘डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम’ (डीएएस) अपनाने के लिए और अधिक वक्त देने से आज इनकार कर दिया। अब तक जिन लोगों के घरों में सेट टॉप बॉक्स नहीं लगे हैं वे अदालत के इस फैसले से केबल टीवी देखने से महरूम हो सकते हैं। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति आरजी केटकर की खंडपीठ ने इस मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

भवानी राजेश केबल एंड डिजिटेक ने 21 जून 2012 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के खिलाफ याचिका दायर की थी। यह अधिसूचना देश के चार महानगरों में 31 अक्तूबर तक डीएएस लागू करने के लिए जारी की गई थी।

गौरतलब है कि केबल ऑपरेटरों ने ‘सेट टॉप बॉक्स’ :एसटीबी: लगाने के लिए वक्त मांगा था जिसके बाद पूर्व में निर्धारित जून की समय सीमा 31 अक्तूबर तक बढ़ दी गई थी। न्यायाधीश ने कहा, ‘जून में आपको पता चल गया था कि अक्तूबर तक का वक्त है। आपने आज तक क्या किया?’ उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का व्यवहार कोई राहत पाने के लिए आधार नहीं मुहैया करता है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, October 31, 2012, 20:07

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