मेडिकल परीक्षा : पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है सरकार

मेडिकल परीक्षा : पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है सरकार

नई दिल्ली : मेडिकल कालेजों के एमबीबीएस, बीडीएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले की संयुक्त प्रवेश परीक्षा निरस्त करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से परेशान सरकार उसपर पुनर्विचार के लिये एक याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज साफ कर दिया कि कानूनी सहारा ही एकमात्र उपलब्ध विकल्प है।

स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए दिक्कतें खड़ी करेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसपर कानूनी राय मांगी है। आजाद ने शीर्ष अदालत के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘हम बहुत परेशान हैं।’

उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया जताते हुए आजाद ने कहा, ‘हम एक बेहतर नतीजे की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वैसा नहीं हुआ।’ स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कि अदालती आदेश ‘हमारे लिए थोड़ा हतोत्साह करने वाला है क्योंकि हम कई चीजें साफ करना चाहते थे।’ आजाद ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर पहले ही शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की है और उनसे फैसले का अध्ययन करने के लिए कहा है। (एजेंसी)

First Published: Friday, July 19, 2013, 20:36

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