मैंने नहीं की कोई गलती, नहीं मांगूगा माफी : त्रिवेदी

मैंने नहीं की कोई गलती, नहीं मांगूगा माफी : त्रिवेदी

मैंने नहीं की कोई गलती, नहीं मांगूगा माफी : त्रिवेदीमुम्बई : कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने कार्टून बनाकर कोई गलती नहीं की इसलिए वह कोई माफी नहीं मांगेंगे। राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को बुधवार को रिहा कर दिया गया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) के कार्यकर्ता त्रिवेदी पर लगाए गए आरोपों पर देशभर में तीखी प्रतिक्रिया के बाद मंगलवार को उन्हें जमानत दी गई थी।

त्रिवेदी को आर्थर रोड जेल में रखा गया था। उन्होंने जेल से रिहाई के तुरंत बाद कहा, `मैं कानून का सम्मान करता हूं लेकिन मैं उस कानून का सम्मान नहीं करता जो हमें यह महसूस कराता हो कि हम एक स्वतंत्र देश में नहीं रह रहे हैं।` उनसे जब यह पूछा गया कि क्या ऐसा कार्टून बनाना उचित है कि 26/11 हमले के दोषी आतंकवादी अजमल कसाब को भारतीय संविधान पर पेशाब करते दिखाया जाए, त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने वही किया जो उन्होंने देखा और इसे अन्य तरीके से देखने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा, `यह लड़ाई मेरी लड़ाई है, जो यहां समाप्त नहीं होती। हम तब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत लगाए गए राजद्रोह के आरोप निरस्त नहीं किए जाते। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए यह लड़ाई जारी रखेंगे।`

त्रिवेदी की रिहाई के समय उनके स्वागत के लिए जेल के बाहर आईएसी कार्यकर्ता मयंक गांधी सहित करीब 50 लोग मौजूद थे। आईएसी सदस्य करीब 10 मिनट तक जेल के बाहर नारे लगाते रहे और फिर त्रिवेदी की रिहाई के बाद एक छोटे जुलूस के रूप में वहां से रवाना हुए। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। इसी जेल में 26/11 के आतंकवादी हमले का दोषी अजमल कसाब बंद है।

पहले जमानत पर रिहा होने से इंकार कर दिए जाने के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि सबसे पहले सरकार उन पर लगाए गए राजद्रोह के आरोप हटाए। उन्होंने कहा, `मैं नहीं चाहता कि यह संदेश जाए कि मैं सहयोग नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह भी चाहता था कि सरकार स्वीकार करे कि उसने मुझ पर राजद्रोह के आरोप लगाकर गलती की है। इसीलिए मैंने पहले जमानत पर रिहा होने से इंकार कर दिया था।` उन्होंने कहा, `मैं सहयोग न करने वाला व्यक्ति नहीं हूं और जब आईएसी सदस्यों ने इस सम्बंध में मुझसे बात की तो मैंने जमानत स्वीकार कर ली।`

बम्बई उच्च न्यायालय ने संस्कार मराठे नाम के एक वकील द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को 5,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का फैसला सुनाया था। त्रिवेदी को पिछले शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और 24 सितम्बर को उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। उन पर दिसम्बर 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान कार्टून बनाकर संविधान सहित राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, September 12, 2012, 23:40

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