Last Updated: Wednesday, August 1, 2012, 15:49
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवासीय इमारतों की छतों पर मोबाइल फोन के टॉवर लगाने पर रोक लगाए जाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को केंद्र व दिल्ली सरकारों को नोटिस जारी किए। यह याचिका मोबाइल फोन टॉवर से निकलने वाले विकिरण से 50 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को कैंसर के खतरे की आशंका के मद्देनजर दायर की गई है।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी तथा न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय व दूरसंचार विभाग को भी नोटिस जारी किया और उनसे नौ अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा, जब मामले की अगली सुनवाई होगी।
ए. एस. जैन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि मोबाइल फोन टॉवर आवासीय इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगाए जाने चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति ने अनुशंसा की थी। खंडपीठ ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर समिति की रिपोर्ट तथा इसके सुझाव दाखिल करने को कहा है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, August 1, 2012, 15:49