यात्रा में ना हो ज्वलनशील सामग्री : रेलवे

यात्रा में ना हो ज्वलनशील सामग्री : रेलवे

नई दिल्ली: आगामी त्यौहारों के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों से कहा कि वे ट्रेन में सफर के दौरान ज्वलनशील सामग्री नहीं ले जाएं और इस संबंध में कानून का उल्लंघन करने वालों को जेल भेजा जा सकता है ।

रेलवे ने अपने बयान में कहा कि यात्रियों को अपने सह यात्रियों को भी पटाखे, गैस सिलेंडर, एसिड, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सूखी घास,पत्तियां, सिगड़ी और स्टोव जैसी ज्वलनशील सामग्री ले जाने से रोकना चाहिए ।

बयान में कहा गया, ‘ट्रेनों में इस तरह की ज्वलनशील सामग्री ले जाना रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है ।

दोषी को इसके तहत तीन साल की कैद तथा एक हजार रुपये के जुर्माने या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं ।’ रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, जो इस प्रकार हैं, 011-23303982, 011-23303983, 011-23303748 ।

यह अपील कर्नाटक के गुलबर्गा में ट्रेन में आग की घटना के एक दिन बाद की गई है । आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए जा चुके हैं । सूत्रों ने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि क्या यात्री ज्वलनशील सामग्री ले जा रहे थे ।

इस घटना में दो यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी और नौ अन्य झुलस गए थे। यह घटना हैदराबाद से सोलापुर जा रही फलकनुमा यात्री गाड़ी के एक सामान्य डिब्बे में उस समय हुई थी जब यह ट्रेन गुलबर्गा स्टेशन पर रुकी हुई थी । (एजेंसी)

First Published: Wednesday, October 17, 2012, 15:56

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